Edited By Updated: 25 Nov, 2016 12:32 AM
आईआरसीटीसी ने कहा है कि दुर्घटना की शिकार हुई इंदौर-पटना एक्सप्रेस के केवल 78 यात्री ही बीमाराशि का दावा करने के हकदार हैं। उनमें से पांच की इस हादसे...
नई दिल्ली: आईआरसीटीसी ने कहा है कि दुर्घटना की शिकार हुई इंदौर-पटना एक्सप्रेस के केवल 78 यात्री ही बीमाराशि का दावा करने के हकदार हैं। उनमें से पांच की इस हादसे में मौत हो गई थी। आईआरसीटीसी के मुताबिक 209 यात्रियों ने 19 नवंबर के लिए टिकट बुक कराते समय यात्रा बीमा का विकल्प चुना था।
128 यात्री थे बीमा के हकदार
उनमें से 128 यात्री बीमा के हकदार थे जिनमें से 50 टिकट रद्द कर लिया गया और फिर बस 78 यात्री बीमा का दावा करने के हकदार रह गए। इन यात्रियों मंें पांच की हादसे में मौत हो गई थी। सात घायल हैं एवं अस्पताल में भर्ती हैं तथा आठ को मामूली जख्म पहुंचा है। बीस नवंबर के इस ट्रेन हादसे में 150 लोगों की जान चली गई थी।
हादसे में 150 लोगों की गई थी जान
वैकल्पिक बीमा योजना के तहत यदि कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या आतंकवादी हमले, डकैती, दंगे, गोलीबारी, आगजनी, गंतव्य से पहले समाप्त होने आदि का शिकार हो जाती है तो यात्रियों या उनके परिवारों को मौत या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपए, स्थाई आंशिक विकलांगता की स्थिति में 7.5 लाख रुपए, अस्पताल व्यय के लिए दो लाख रुपए तक की राशि, शव ले जाने के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे।