Edited By Diksha kanojia, Updated: 26 Dec, 2020 06:17 PM
बिहार सरकार ने विकास की नई ऊंचाई को छूने के लिए ‘सुशासन'' की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 103 नए नगर पंचायत, 32 नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण, आठ नए नगर परिषद, 12 नये नगर निकाय और पांच नगर परिषद को नगर निगम में तब्दील करने के प्रस्ताव को...
पटनाः बिहार सरकार ने विकास की नई ऊंचाई को छूने के लिए ‘सुशासन' की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए 103 नए नगर पंचायत, 32 नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण, आठ नए नगर परिषद, 12 नये नगर निकाय और पांच नगर परिषद को नगर निगम में तब्दील करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।
सूत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बताया कि सरकार ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा तीन की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक को संशोधित कर बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 (बिहार अधिनियम 13, 2020) का गठन किया गया है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के साथ ही अब बिहार में 103 नए नगर पंचायत, 32 नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण, आठ नये नगर परिषद, 12 नए नगर निकाय और पांच नगर परिषद को नगर निगम में तब्दील जाएंगे। 103 नए नगर पंचायतों में पटना जिले में पुनपुन और पालीगंज, नालंदा जिले में हरनौत, सरमेरा, रहुई, परवलपुर, गिरियक, अस्थावां, एकंगरसराय और चंडी, भोजपुर जिले में गड़हनी, बक्सर जिले में चौसा और ब्रह्मपुर, कैमूर जिले में हाटा, कुदरा और रामगढ़ तथा रोहतास जिले में चेनारी, दिनारा, काराकाट और रोहतास शामिल हैं।