Edited By Ramanjot, Updated: 16 Sep, 2021 03:58 PM
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजीव रंजन सहाय ने जिले के रोसड़ा में पत्रकार विकास रंजन की वर्ष 2008 में हुई हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान बड़कू यादव, बबलू सिंह एवं स्वयंबर यादव समेत 14 लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 समेत अन्य धाराओं...
समस्तीपुरः बिहार में समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने बहुचर्चित पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में बुधवार को 14 अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजीव रंजन सहाय ने जिले के रोसड़ा में पत्रकार विकास रंजन की वर्ष 2008 में हुई हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान बड़कू यादव, बबलू सिंह एवं स्वयंबर यादव समेत 14 लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 22 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
अपर लोक अभियोजक (एपीपी) राम कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित 12 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। जबकि एक अभियुक्त पहले से ही जेल मे बंद है। वहीं, एक अन्य दोषी करार दिए गए अभियुक्त अदालत में आज अनुपस्थित था जिसे 22 सितंबर को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2008 में समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में पत्रकार विकास रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले मे मृत पत्रकार के पिता फूल कांत चौधरी ने अभियुक्तों के विरुद्ध रोसड़ा थाने में कांड संख्या-173/08 दर्ज कराई थी।