नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा, 1.25 लाख रुपए का जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Oct, 2021 04:04 PM

25 years imprisonment for raping minor

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हथौरी गांव के बसैला टोला निवासी संदीप राय ने 18 अक्टूबर 2018 की शाम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। जिसकी प्राथमिकी कुशेश्वरस्थान थाना में कांड संख्या 260/18...

दरभंगाः बिहार में दरभंगा जिले की विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय शंकर ने 16 वर्षीय दिव्यांग नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित संदीप राय को पच्चीस (25) वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक लाख पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हथौरी गांव के बसैला टोला निवासी संदीप राय ने 18 अक्टूबर 2018 की शाम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। जिसकी प्राथमिकी कुशेश्वरस्थान थाना में कांड संख्या 260/18 दर्ज किया गया। पुलिस अनुसंधान पश्चात अदालत ने तीन मई 2019 को मामले में संज्ञान लिया। अदालत ने 11 जूलाई 19 को आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट तथा दुष्कर्म की धारा 376(3) में आरोप गठन किया।

पारिजात ने बताया कि अदालत ने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को छह लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। यह सहायता राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के माध्यम से बिहार सरकार भुगतान सुनिश्चित कराएगी।

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