जाली नोटों की तस्करी करने वाले 3 दोषियों को 8-8 साल की सजा, 2019 में बरामद हुए थे 4 लाख के जाली नोट

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Feb, 2022 10:07 AM

3 convicts for smuggling counterfeit notes get 8 8 years in jail

एनआईए के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने अभियुक्तों की ओर से दाखिल किए गए लिखित कबूलनामों और आरोप गठन की प्रक्रिया के दौरान अपना अपराध स्वीकार करने पर पश्चिम बंगाल के मालदा जिला निवासी शहनवाज शेख उफर् शहनवाज कसूरी और सलीम शेख तथा पश्चिम...

पटनाः बिहार की राजधानी पटना स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले तीन आरोपितों को गुनाह कबूल करने के बाद आठ-आठ वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना भी किया।

एनआईए के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने अभियुक्तों की ओर से दाखिल किए गए लिखित कबूलनामों और आरोप गठन की प्रक्रिया के दौरान अपना अपराध स्वीकार करने पर पश्चिम बंगाल के मालदा जिला निवासी शहनवाज शेख उफर् शहनवाज कसूरी और सलीम शेख तथा पश्चिम चंपारण के बैरिया थाना क्षेत्र निवासी मन्नालाल चौधरी उर्फ पन्नालाल चौधरी को भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी पाए जाने के बाद यह सजा सुनाई है। दोषियों के वकील गणेश तिवारी ने सजा के बिंदु पर बहस करते हुए अदालत से दोषियों को कबूलनामा के आलोक में कम से कम सजा दिए जाने की प्रार्थना की थी।

गौरतलब है कि 02 फरवरी 2019 को पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया थाना के थाना अध्यक्ष ने गुप्त सूचना पर जुल्कार शेख नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 400000 के भारतीय जाली नोट बरामद किए थे। जूलकार शेख की निशानदेही पर इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में बेतिया थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में एनआईए ने मामले की जांच की थी और आरोप पत्र दाखिल किया था। जूलकार सेख के खिलाफ अलग मुकदमा चल रहा है।

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