मां-बेटी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 9 लोगों को उम्रकैद की सजा, पति को पेड़ से बांधकर की थी दरिंदगी

Edited By Ramanjot, Updated: 18 Mar, 2021 10:57 AM

9 people sentenced to life imprisonment for rape of mother daughter

बिहार के गया जिले की एक अदालत ने मां और उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में नौ लोगों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनपर 15-15 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। दरअसल, जिले के कोंच थाना अंतर्गत सोंडीहा गांव में 13 जून 2018 की रात...

गयाः बिहार के गया जिले की एक अदालत ने मां और उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में नौ लोगों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनपर 15-15 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश नीरज कुमार ने भादंसं और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत इस मामले में नौ अभियुक्तों- नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान, श्रवण पासवान उर्फ कारू पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र उर्फ भृदुल पासवान और प्रकाश पासवान को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक कैसर शरफुद्दीन और कमलेश कुमार ने बताया कि अदालत ने साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे प्रत्येक अभियुक्त पर लगाए गए 15-15 हजार रुपए जुर्माने की राशि में से दस-दस हजार रुपए पीड़िताओं को दें। उन्होंने कहा कि इन नौ अभियुक्तों को अदालत ने नौ मार्च को दोषी ठहराया था जबकि तीन अन्य लोगों- शिवम, गौरव और पिंटू पासवान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

गौरतलब है कि गया जिला के कोंच थाना अंतर्गत सोंडीहा गांव में 13 जून 2018 की रात में एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक रास्ते से गुजरने के दौरान हथियारबंद युवकों के एक समूह ने एक व्यक्ति को पेड़ से बांध दिया और उनकी पत्नी और 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!