Edited By Ramanjot, Updated: 23 Jan, 2022 11:48 AM
भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने शनिवार को बताया कि पीरपैंती थाने में वर्ष 2021 को दर्ज जानलेवा हमले के मामले मे अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक शक्ति पासवान ने समय पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, जिससे सभी अभियुक्तों को न्यायालय...
भागलपुरः बिहार में भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना के एक सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) एवं अनुसंधानकर्ता को समय पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने शनिवार को बताया कि पीरपैंती थाने में वर्ष 2021 को दर्ज जानलेवा हमले के मामले मे अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक शक्ति पासवान ने समय पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, जिससे सभी अभियुक्तों को न्यायालय से ही जमानत मिल गई थी। इस मामले में अभियुक्तों के जानलेवा हमले में शिकायतकर्ता नरेश चौधरी घायल हो गए थे।
बाबूराम ने बताया कि इस मामले में अनुसंधानकर्ता शक्ति पासवान की घोर लापरवाही और संदिग्ध आचरण उजागर होने के बाद उनके विरुद्ध शनिवार को निलंबन की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनलोगों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना होगा।