Edited By Ramanjot, Updated: 01 Feb, 2022 09:35 PM
विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत में एक याचिका दाखिल कर जेल में बंद अभियुक्त पूर्व कुलपति के निजी सचिव सुबोध कुमार की ओर से उन्हें नियमित जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को जमानत...
पटनाः बिहार में पटना स्थित सतकर्ता की एक विशेष अदालत ने मगध विश्वविद्यालय में हुए करोड़ों रुपयों के घोटाले के मामले में आज पूर्व कुलपति के एक निजी सचिव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत में एक याचिका दाखिल कर जेल में बंद अभियुक्त पूर्व कुलपति के निजी सचिव सुबोध कुमार की ओर से उन्हें नियमित जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने से इंकार कर दिया।
मामला मगध विश्वविद्यालय में ई. बुक एवं कॉपी की खरीद में करोड़ों रुपयों की गई वित्तीय अनियमितता का है। मामले की जांच सतकर्ता की विशेष इकाई कर रही है। सतकर्ता ने 16 नवंबर 2021 को मामले की प्राथमिकी दर्ज की थी।