बिहार सरकार ने SC में किया दावा, कहा- सुशांत केस को लेकर पटना में दर्ज FIR वैध

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Aug, 2020 05:54 PM

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बिहार सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में दावा किया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर पटना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी विधिसम्मत और वैध है। बिहार ने आरोप लगाया कि इस मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई पहुंची राज्य की पुलिस के साथ...

नई दिल्ली/ पटनाः बिहार सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में दावा किया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर पटना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी विधिसम्मत और वैध है। बिहार ने आरोप लगाया कि इस मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई पहुंची राज्य की पुलिस के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की एकल पीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने यह भी दावा किया कि मुंबई पुलिस ने उसे सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई। बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह ने कहा कि सुशांत की मौत के मामले में मुंबई में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नही की गई है। उन्होंने इस मामले में रिया चक्रवर्ती द्वारा बिहार पुलिस पर राजनीतिक दबाव, दुराग्रह और प्रभाव में आने जैसे लगाए गए आरोपों का खंडन किया।

अधिवक्ता ने रिया के इस आरोप का भी खंडन किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर ही पटना में उसके खिलाफ राजपूत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में अभिनेता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। न्यायमूर्ति रॉय की पीठ रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उसने पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

वहीं रिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने न्यायालय में दलील दी कि सुशांत के पिता द्वारा अपने बेटे की आत्महत्या के सिलसिले में अभिनेत्री के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी का पटना में किसी अपराध से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले में राज्य का बहुत ज्यादा दखल और असर है। उन्होंने कहा कि पटना में सुशांत के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में लगाये गए सारे आरोपों का संबंध मुंबई से है।

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