Edited By Nitika, Updated: 05 Jan, 2022 06:27 PM
बिहार में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय से जारी निर्देश के बाद पटना न्यायमंडल में मुकदमों की सुनवाई हाइब्रिड मोड में करने का आदेश जारी किया गया।
पटनाः बिहार में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय से जारी निर्देश के बाद पटना न्यायमंडल में मुकदमों की सुनवाई हाइब्रिड मोड में करने का आदेश जारी किया गया।
पटना के प्रभारी जिला जज सत्येंद्र पांडे के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार, पटना न्यायमंडल के बाढ़, पटना सिटी, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज और पटना सदर अनुमंडल की सभी अदालतें मामलों की सुनवाई हाइब्रिड मोड में करेंगी अर्थात अदालतें एक दिन फिजिकल और दूसरे दिन वर्चुअल मोड में मामलों की सुनवाई करेंगी। सभी न्यायालयों को पुराने मुकदमों का निपटारा गंभीरता के साथ करने का निर्देश दिया गया है।
जमानत अर्जियों और मुकदमों की फाइलिंग ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीकों से की जाएगी। फिजिकल सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। यह व्यवस्था 05 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी।