Edited By Ramanjot, Updated: 28 Apr, 2022 01:07 PM
बिहार नगरपालिका अधीनियम 2007 में धारा 127 व 128 ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर-घर प्रभार संग्रह के लिए शुल्क व दंड निर्धारण करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के आलोक में...
बेतियाः बिहार के बेतिया जिले में नगर वासियों को अब वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क देना होगा। इस संबंध में नगर विकास व आवास विभाग ने निकायों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही रेट की सूची भी जारी कर दी गई है।
नगर विकास व आवास विभाग द्वारा जारी रेट की सूची इस प्रकार है-
उपभोक्ता की श्रेणी |
नगर निगम |
नगर परिषद |
नगर पंचायत |
मलिन व गरीबी रेखा |
00 |
00 |
00 |
आवासीय घर |
30 रुपए |
25 रुपए |
20 रुपए |
खानपान, मिठाई दुकान |
100 रुपए |
75 रुपए |
50 रुपए |
फूटपाथी दुकानदार |
00 |
00 |
00 |
धर्मशाला, होस्टल |
500 रुपए |
250 रुपए |
150 रुपए |
रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस |
500 रुपए |
250 रुपए |
150 रुपए |
व्यवसायिक कार्यालय |
500 रुपए |
250 रुपए |
150 रुपए |
सितारा या समतूल्य होटल |
5000 रुपए |
5000 रुपए |
5000 रुपए |
बैंक व बीमा |
500 रुपए |
250 रुपए |
150 रुपए |
सरकारी कार्यालय |
500 रुपए |
250 रुपए |
150 रुपए |
कोचिंग कम्पलेक्स |
500 रुपए |
250 रुपए |
150 रुपए |
लेबोटरिज |
250 रुपए |
150 रुपए |
100 रुपए |
शैक्षणिक संस्थान |
500 रुपए |
250 रुपए |
150 रुपए |
डिस्पेंसरी |
250 रुपए |
150 रुपए |
100 रुपए |
क्लीनिक |
250 रुपए |
150 रुपए |
100 रुपए |
दरअसल, बिहार नगरपालिका अधीनियम 2007 में धारा 127 व 128 ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर-घर प्रभार संग्रह के लिए शुल्क व दंड निर्धारण करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के आलोक में सभी नगरपालिका क्षेत्रों में शुल्क का निर्धारण किया जाता है।