पटनाः छोटे भाई की हत्या के आरोप में बड़े भाई को उम्रकैद की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 21 Jan, 2022 12:21 PM

elder brother convicted of murder of younger brother gets life imprisonment

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र स्थित समधनीपुर गांव निवासी बुटन प्रसाद को अपने छोटे भाई विनय कुमार की हत्या का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। मामले के...

पटनाः बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने छोटे भाई की हत्या के आरोप मे उसके बड़े भाई को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र स्थित समधनीपुर गांव निवासी बुटन प्रसाद को अपने छोटे भाई विनय कुमार की हत्या का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। मामले के प्राथमिकी दोषी और मृतक के पिता हृदय राम के बयान पर दर्ज की गई थी।

सूचक ने अपने बयान में कहा था कि वह सरकारी नौकरी में था और सेवानिवृत्त होने के बाद जो रुपए प्राप्त हुए थे उसे घर की आवश्यकताओं में खर्च कर दिया था। लेकिन, दोषी बूटन हमेशा रुपयों की मांग किया करता था और नहीं देने पर उसके एवं उसके अन्य पुत्रों के साथ मारपीट किया करता था। सूचक ने कहा था कि 19 नवंबर 2014 को दोषी ने सूचक के मृतक पुत्र एवं अपने सहोदर भाई विनय कुमार को लाठी से सिर पर मार कर घायल कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

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