त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्य अब रख सकेंगे हथियार, मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य को लाइसेंस देगी सरकार

Edited By Nitika, Updated: 19 May, 2022 11:52 AM

elected members will now be able to keep weapons

बिहार में अब मुखिया जी बंदूक लेकर घूम सकेंगे। दरअसल, बिहार सरकार कैंप लगाकर सभी पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस देने जा रही है। वहीं इसे लेकर पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को चिट्ठी भी जारी कर दी...

 

पटनाः बिहार में अब मुखिया जी बंदूक लेकर घूम सकेंगे। दरअसल, बिहार सरकार कैंप लगाकर सभी पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस देने जा रही है। वहीं इसे लेकर पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को चिट्ठी भी जारी कर दी है।

दरअसल, त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की हत्याओं के मामले को बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सभी जिला पदाधिकारियों को शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दिया गया है। वहीं पंचायती राज विभाग ने गृह विभाग की अनुमति के बाद यह आदेश दिया है।

बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत में कुल 2 लाख 59 हजार 260 पद हैं। इसमें मुखिया 8387 हैं और सरपंच भी 8387 हैं। वार्ड पार्षदों की संख्या 1 लाख 14 हजार 667 है। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति सदस्य 11 हजार 491 हैं। जिला परिषद सदस्य 1161 हैं और पंच 1 लाख 14 हजार 667 हैं।
 

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