जीतनराम मांझी की बढ़ी मुश्किलें, पटना की अदालत में 4 शिकायती मुकदमे दायर

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Dec, 2021 11:11 AM

four complaint cases filed against jitan ram manjhi

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत में पहला मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 8109/21 राकेश मिश्रा ने, दूसरा मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 8105/21 प्रभात कुमार मुन्ना ने, तीसरा मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 8078/21 भोला झा ने और चौथा मुकदमा परिवाद...

पटनाः जाति विशेष के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग एवं जातिगत विद्वेष फैलाने के आरोप को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष जीतनराम मांझी के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चार शिकायती मुकदमे दाखिल किए गए।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत में पहला मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 8109/21 राकेश मिश्रा ने, दूसरा मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 8105/21 प्रभात कुमार मुन्ना ने, तीसरा मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 8078/21 भोला झा ने और चौथा मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 8110/21 लक्ष्मण चौबे ने दाखिल किया है। इन सभी मुकदमों में मांझी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अदालत ने मुकदमे में सुनवाई के लिए 24 दिसंबर 2021 की तिथि निश्चित की है।

अदालत में दाखिल किए गए परिवाद पत्र भारतीय दंड विधान की धारा 124 ए, 153 ए, 295 ए, 504, 505, 506, 120 बी के आरोपों तहत दायर किए गए हैं। सभी मुकदमों के आरोपों के अनुसार, मांझी के उस बयान को जातिगत विद्वेष फैलाने वाला, जाति विशेष को अपमानित करने वाला एवं देशद्रोह वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने 18 दिसंबर 2021 को एक समाज विशेष के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक जाति विशेष के खिलाफ कथित रूप से अपशब्द का प्रयोग किया था।

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