Edited By Ramanjot, Updated: 08 Jun, 2021 09:35 AM
बिहार में लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअससल, नीतीश सरकार ने सोमवार को शिक्षकों के तबादले को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग तबादले की प्रक्रिया शुरू करने में जुट...
पटनाः बिहार में लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअससल, नीतीश सरकार ने सोमवार को शिक्षकों के तबादले को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग तबादले की प्रक्रिया शुरू करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर ही इसके आवेदन लिए जाएंगे।
शिक्षकों और लाइब्रेरियनों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने बताया कि अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु प्रशासी विभाग द्वारा एक वेबपोर्टल तैयार किया जाएगा। इसके जरिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जिलावार नियोजन इकाई, विषय वार, जिलावार रिक्त पदों की सूचना अपलोड उपलब्ध कराएंगे। वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के बाद महिला और दिव्यांग शिक्षक और लाइब्रेरियन, जो ट्रांसफर के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें वेब पोर्टल पर ट्रांसफर के लिए आवेदन निर्धारित परिपत्र में देना होगा।
ट्रांसफर के लिए क्या-क्या जरूरी-
-शिक्षकों एवं लाइब्रेरियनों की सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
-महिला और दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर से सही पाई गई हो।
-आवेदन करने वालों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र में NOC लेकर वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
-जिन शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई चल रही हो या निलंबित हों, वे आवेदन नहीं कर सकेंगे।
-अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफर के लिए अधिकतम तीन विकल्प दिए जा सकेंगे।
बता दें कि पिछले साल कोरोना काल में बिहार सरकार ने शिक्षकों और लाइब्रेरियनों के तबादले को लेकर नियम बनाया था। बताया जा रहा है महिला और दिव्यांग शिक्षकों को सेवा के दौरान एक बार अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई के तबादले का मौका दिया जाएगा।