अब निजी विद्यालयों को आसानी से मिलेगी NOC, शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया ई-संबंधन पोर्टल

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Jul, 2021 02:48 PM

it will be easy for private schools to get approval and noc

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ई-संबंधन पोर्टल को लॉन्च किया और कहा कि सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य...

पटनाः बिहार में ई-संबंधन पोटर्ल निजी विद्यालयों के निबंधन को अनिवार्य बनाने, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने और इन स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के नामांकन की निगरानी और इसके लिए सरकार से मिलने वाली प्रतिपूर्ति ससमय उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में मददगार साबित होगा।

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ई-संबंधन पोर्टल को लॉन्च किया और कहा कि सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों के निबंधन को अनिवार्य बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से निजी क्षेत्र के विद्यालयों को निबंधन प्राप्त करने मे सहूलियत होगी।

चौधरी ने बताया कि निजी माध्यमिक विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) एवं इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) बोर्ड से संबद्धता के लिए शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के निबंधन की स्वीकृति एवं एनओसी निर्गत करने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया है।

मंत्री ने बताया कि इस वेब पोटर्ल के माध्यम से इच्छुक निजी विद्यालय प्रबंधन अपने स्कूल की स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने इच्छुक विद्यालयों से अपील करते हुए कहा कि आवेदन करते समय सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!