महिला की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, घर में घुसकर की थी दुष्कर्म की कोशिश

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jul, 2021 05:34 PM

life imprisonment for man for murder of woman

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात त्रिवेदी ने एक महिला की हत्या करने के आरोप में गुड्डु मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

बेगूसरायः बिहार में बेगूसराय जिले की सत्र अदालत ने गुरूवार को हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात त्रिवेदी ने एक महिला की हत्या करने के आरोप में गुड्डु मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

गौरतलब है कि जिले के बलिया थाना क्षेत्र के गोखले नगर विष्णुपुर गांव निवासी गुड्डु मिश्रा ने 27 जनवरी 2018 को गांव की रहने वाली एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर गुड्डु मिश्रा ने उक्त महिला की गोली मारकर हत्या कर दी।

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