बोधगया मंदिर ब्लास्ट मामले में 3 अभियुक्तों को उम्रकैद, पांच को 10-10 साल की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 18 Dec, 2021 09:23 AM

life imprisonment to 3 accused in bodhgaya temple blast case

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने पिछले दिनों इस मामले में आठ आरोपितों के कबूलनामे की सुनवाई करने के बाद उन्हें दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 दिसंबर 2021 की तिथि निश्चित की थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद विशेष...

पटनाः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बिहार में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में बम बरामदगी के मामले में अपना अपराध कबूल करने वाले तीन अभियुक्तों को उम्रकैद और पांच अन्य अभियुक्तों को 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने पिछले दिनों इस मामले में आठ आरोपितों के कबूलनामे की सुनवाई करने के बाद उन्हें दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 दिसंबर 2021 की तिथि निश्चित की थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल निवासी अहमद अली, पैगंबर शेख और नूर आलम को भारतीय दंड विधान, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के आरोपों के तहत उम्रकैद की सजा के साथ 39-39 हजार रुपयों का जुर्माना भी किया।

वहीं, दोषी आदिल शेख, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम, आरिफ हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय दंड विधान तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के आरोपों के तहत 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 34000 रुपए तक का जुर्माना भी किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों के कबूलनामे को ध्यान में रखते हुए कानून में प्रदत्त न्यूनतम सजा दी जा रही है। साथ ही दोषियों की जेल में गुजारी गई अवधि भी सजा में समायोजित की जाएगी।
 

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