1 मई तक बंद पटना की निचली अदालतें, बिना अनुमति के हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकेंगे पदाधिकारी

Edited By Nitika, Updated: 22 Apr, 2021 05:24 PM

lower courts of patna closed till may 1

बिहार की राजधानी पटना में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते पटना की सभी अदालतों में न्यायिक कार्यों को 1 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है।

 

 

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते पटना की सभी अदालतों में न्यायिक कार्यों को 1 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोर्ट में केवल रिमांड से संबंधित कार्य ही किए जाएंगे। वहीं सभी न्यायिक पदाधिकारियों को बिना अनुमति के हेडक्वार्टर न छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल, पटना जिला जज के प्रभारी सत्येंद्र पांडेय द्वारा पटना हाईकोर्ट और पटना जिला अधिवक्ता संघ को पारित प्रस्ताव के संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसमें न्यायालय के कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे वे अपने आवास पर ही रहकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही कोरोना के सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने-अपने मोबाइल फोन से संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों से संपर्क बनाए रखें।

वहीं बुधवार को बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य शशि शेखर किशोर और हाईकोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार मो. नसीमुल होदा का भी कोरोना से निधन हो गया। बता दें कि पटना के सभी न्यायालयों में कोरोना फैल चुका है। इसके अतिरिक्त दर्जनों न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं।

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