पटना की विशेष अदालत में पूर्व सांसद डॉ. सीपी ठाकुर समेत कई विधायकों को मिली जमानत

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Apr, 2022 11:07 AM

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प्रभारी विशेष अवर न्यायाधीश आदि देव की अदालत में कोतवाली थाना कांड संख्या 1133/ 2019 में पूर्व सांसद डॉ. सीपी ठाकुर, विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने आत्मसमर्पण करने के साथ ही जमानत अर्जी दाखिल की। जमानत अर्जी को उनके वकील रत्नेश कुमार ने संचालित करते...

पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में पूर्व सांसद डॉ. सीपी ठाकुर समेत कई विधायकों ने अलग-अलग मामलों में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

प्रभारी विशेष अवर न्यायाधीश आदि देव की अदालत में कोतवाली थाना कांड संख्या 1133/ 2019 में पूर्व सांसद डॉ. सीपी ठाकुर, विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने आत्मसमर्पण करने के साथ ही जमानत अर्जी दाखिल की। जमानत अर्जी को उनके वकील रत्नेश कुमार ने संचालित करते हुए कहा कि आरोप की सभी धाराएं जमानतीय हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदकों को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उतनी ही राशि के एक-एक जमानतदारो का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल करने पर उन्हें मुक्त करने का आदेश दिया।

वहीं, कोतवाली कांड संख्या 469/2015 में इसी अदालत से जारी वारंट पर विधान पार्षद संजय मयूख एवं लालबाबू प्रसाद ने आत्मसमर्पण करने के साथ ही जमानत अर्जी दाखिल की। मामले की सभी धाराएं जमानतीय रहने के कारण उन्हें जमानत मिल गई। एक अन्य कोतवाली कांड संख्या 540 /2015 के मामले में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। उक्त मामले में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने को भी जमानत मिल गई।

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