Edited By Ramanjot, Updated: 10 Feb, 2022 10:08 AM
विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने अदालत में अनंत सिंह से मामले के आरोपों के संबंध में सवाल किए। अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया। अदालत ने अनंत सिंह को सफाई में अपने गवाह पेश करने के लिए 18 फरवरी 2022 की तिथि...
पटनाः बिहार की राजधानी पटना स्थित सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी के मामले में विधायक अनंत सिंह का अभियुक्त के तौर पर बयान कलमबंद किया गया।
विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने अदालत में अनंत सिंह से मामले के आरोपों के संबंध में सवाल किए। अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया। अदालत ने अनंत सिंह को सफाई में अपने गवाह पेश करने के लिए 18 फरवरी 2022 की तिथि निश्चित की है।
आरोपों के अनुसार, पुलिस ने पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र स्थित अनंत सिंह के सरकारी आवास से इंसास राइफल की छह मैगजीन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद करने का दावा किया था। सचिवालय थाना में 24 जून 2015 को इस संबंध में शस्त्र अधिनियम की अलग अलग धाराओं में सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।