Edited By Nitika, Updated: 16 Feb, 2021 03:38 PM
बिहार में अब बिजली उपभोक्ताओं के मीटर आसानी से बदले जाएंगे। सरकार ने मीटर बदलने के लिए विद्युत अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में 24 घंटे तो ग्रामीण इलाके में 72 घंटे के दौरान मीटर बदला जाएगा।
पटनाः बिहार में अब बिजली उपभोक्ताओं के मीटर आसानी से बदले जाएंगे। सरकार ने मीटर बदलने के लिए विद्युत अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में 24 घंटे तो ग्रामीण इलाके में 72 घंटे के दौरान मीटर बदला जाएगा। हालांकि अभी यह व्यवस्था ट्रांसफॉर्मर के मामले में लागू है।
उपभोक्ताओं का मीटर तभी बदला जाएगा जब इसकी विधिवत शिकायत होगी या फिर कंपनी के अधिकारी निरीक्षण में पाएंगे कि मीटर खराब है। साथ ही अगर जांच में पाया जाएगा कि मीटर जला हुआ है या खराब है तो उसे बदला जाएगा। कंपनी अपने खर्चे से तय समय के भीतर मीटर लगाएगी ताकि उपभोक्ताओं की आसानी से बिजली उपलब्ध हो सके।
वहीं मीटर लगने के तत्काल बाद पैसा नहीं लिया जाएगा। कंपनी मासिक किस्त में उपभोक्ताओं से मीटर का पैसा वसूलेगी। मीटर लगने के बाद अगर जांच में पाया जाएगा कि उपभोक्ताओं की गलती से मीटर जला है या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है तो ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बता दें कि तय समय में मीटर बदलने की अनिवार्यता की गई है। मीटर अनुपलब्ध रहने का बहाना नहीं चलेगा।