Edited By Ramanjot, Updated: 08 May, 2021 11:17 AM
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की खण्डपीठ ने कानून की छात्रा शिवानी कौशिक तथा अन्य की ओर से दायर जनहित मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सोमवार तक यह बताने को कहा है कि राज्य के तमाम कोविड...
पटनाः पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से सोमवार तक यह बताने का निर्देश दिया है कि जो कोरोना संक्रमित घर पर ही इलाज करा रहे हैं उनके लिए मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था है।
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की खण्डपीठ ने कानून की छात्रा शिवानी कौशिक तथा अन्य की ओर से दायर जनहित मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सोमवार तक यह बताने को कहा है कि राज्य के तमाम कोविड अस्पतालों को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति के अलावे घर में ही इलाज करा रहे कोविड मरीजों को ऑक्सीजेंन सिलेंडर सुलभ कराने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है।
खण्डपीठ ने मुख्य सचिव से सोमवार तक यह भी बताने का निर्देश दिया है कि राज्य में 18 से 45 तक के आयु वर्ग के लोगों को कब से कोविड का टीका लगना शुरू होगा ।