Edited By Ramanjot, Updated: 30 Apr, 2021 10:33 AM
पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खण्डपीठ ने शिवानी कौशिक और गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते निर्देश दिया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) समेत राज्य के 10 कोविड...
पटनाः पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) समेत राज्य के 10 कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट को अविलंब शुरू करने का निर्देश दिया है।
बिहार में कोरोना के कहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खण्डपीठ ने शिवानी कौशिक और गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि केंद्रीय कोटा से मिलने वाले लिक्विड ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी। इसके लिए 5 क्रायोजेनिक टैंकरों का इंतजाम कर लिया गया है।
सरकार की ओर से अदालत को यह भी बताया कि पटना के आईजीआईएमएस समेत 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिन्हें डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है वहां प्रेशर स्विच एप्पलीकेशन प्रणाली के तहत ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट भी जल्द शुरू होने जा रहा है।