बिहार में कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना तो लगेगा 50 रुपए जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Jul, 2020 05:08 PM

penalty of rs 50 for not wearing masks in offices public places in bihar

बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य किया था, लेकिन कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे और बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं अब राज्य सरकार ने कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले...

पटनाः बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य किया था, लेकिन कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे और बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं अब राज्य सरकार ने कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 50 रुपए जुर्माना लगाने का निर्णय किया है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तीन जुलाई को ‘बिहार महामारी कोविड-19 प्रबंधन 2020’ के तहत अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को मुफ्त में दो मास्क भी दिए जाएंगे, ताकि उन्हें चेहरा ढंकने के लिए प्रेरित किया जा सके। अधिसूचना के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और नियम का उल्लंघन करने वाले पर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। बता दें कि बिहार में फिलहाल 31 जुलाई तक मास्क पहनने को अनिवार्य किया है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!