बिहार के विवि में सहायक प्राध्यापक पद पर BSUSC द्वारा होगी नियुक्ति, परिनियम 2020 मंजूर

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Aug, 2020 05:05 PM

permission 2020 for the appointment of assistant professor

बिहार के विश्वविद्यालयों (विवि) में अब सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (बीएसयूएससी) के जरिए होगी। इसके लिए राज्यपाल फागू चौहान ने संबंधित परिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है।

पटनाः बिहार के विश्वविद्यालयों (विवि) में अब सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (बीएसयूएससी) के जरिए होगी। इसके लिए राज्यपाल फागू चौहान ने संबंधित परिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है।

राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद राज्यपाल सचिवालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। परिनियम के अनुसार, बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्तियां बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए की जाएगी। नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन के तहत की जाएगी। सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले वर्ष में 01 जनवरी को अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी।

विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद का वेतनमान वही होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के तहत शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक होंगे। मेधा सूची शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार अर्थात कुल 115 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। परिनियम के तहत विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए अंकों की वितरण तालिका को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

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