Edited By Ramanjot, Updated: 17 Mar, 2021 05:04 PM
विधान परिषद में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भाजपा के प्रो. नवल किशोर यादव के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस योजना के तहत 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि राशि चयन समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है।...
पटनाः बिहार सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना के तहत दस लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
विधान परिषद में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रो. नवल किशोर यादव के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस योजना के तहत 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि राशि चयन समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है। मंत्री ने कहा कि चयन समिति द्वारा राशि तय किए जाने के बाद उसे तीन किस्तों में दिया जाता है। इसे तीन किस्त की जगह दो किस्त करने पर विचार किया जा रहा है। राशि की स्वीकृति महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र द्वारा की जाती है।
शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राशि का भुगतान लाभान्वितों के सीधे खाते में जाने के लिए विभाग की ओर से आरटीजीएस तथा एनईएफटी की व्यवस्था की गई है। बजट के अनुसार 372 लाभान्वितों को जांच के बाद उद्योग स्थापित करने के लिए 279.33 करोड़ों रुपए की राशि विमुक्त की गई है। अति पिछड़ा समाज को भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के तहत महिला उद्यमी योजना भी प्रस्तावित है। साथ ही सामान्य वर्ग के लिए भी योजना प्रस्तावित है।