Edited By Ramanjot, Updated: 20 Dec, 2020 12:25 PM
बिहार में समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी नृशंस हत्या करने के मामले में दोषी रामलाल महतो को फांसी की सजा सुनाई है।
समस्तीपुरः बिहार में समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी नृशंस हत्या करने के मामले में दोषी रामलाल महतो को फांसी की सजा सुनाई है।
बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश देशमुख ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित रामलाल महतो को भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक (पॉस्को) विनोद कुमार ने मामले के संबंध में बताया कि जिले के दलसिंहसराय थाना के पांड गांव में दो जून 2018 को तीन वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर देने के मामले मे सुनवाई करते हुए आरोपी को यह सजा दी गई है। आरोपी रामलाल महतो को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 376 एवं छह पॉस्को अधिनियम में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई है।
उल्लेखनीय है कि दलसिंहसराय थाने में पीड़िता के परिजनों ने कांड संख्या 150/18 दर्ज कर रामलाल महतो को नामजद अभियुक्त बनाया था।