सड़क दुर्घटना में मरने वालों के आश्रितों को अब परिवहन विभाग देगा मुआवजा, CM ने दिया ये निर्देश

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jan, 2021 12:34 PM

transport department will now give compensation to the dependents

बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के आश्रितों को अब परिवहन विभाग मुआवजा देगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ''बिहार परिवहन'' ऐप लॉन्च किया है। साथ ही राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को रिवॉल्विंग फंड बनाने का निर्देश दिया है, जिससे सड़क...

पटनाः बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के आश्रितों को अब परिवहन विभाग मुआवजा देगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 'बिहार परिवहन' ऐप लॉन्च किया है। साथ ही राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को रिवॉल्विंग फंड बनाने का निर्देश दिया है, जिससे सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को सुगमता से मुआवजा मुहैया करवाया जा सके।

दरअसल, इससे पहले दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'परिवहन विभाग-एक निरंतर यात्रा' तथा 'बिहार परिवहन' मोबाइल ऐप लांच किया। इस ऐप पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी तरह के शुल्क, यातायात नियमों का उल्लंघन शुल्क, निकट के प्रदूषण जांच केंद्र, टैक्स पेमेंट, आरसी-डीएल आदि की जानकारी मिलेगी। इस ऐप पर दुर्घटना की सूचना भी ऑनस्पॉट दर्ज की जाएगी।

नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाएं। वाहनों से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी उपाय करें। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग परीक्षण के पूर्व लोगों को ड्राइविंग के संबंध में प्रशिक्षित किया जाए। निजी प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण के लिएप्रोत्साहित करें। सभी जिलों में टेस्टिंग सेंटर बनाई जाए। वाहनों के फिटनेस पर भी विशेष ध्यान दें। वाहनों से होने वाली दुर्घटना के दौरान आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे के लिए रेवोल्विंग फंड की व्यवस्था की जाए।

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