Edited By Nitika, Updated: 21 Nov, 2021 10:44 AM
बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी अनलॉक-9 के दिशा-निर्देश के तहत संक्रमण के अधिक मामले वाले राज्यों से यहां आने वाले लोगों के लिए जांच अनिवार्य कर दिया गया है।
पटनाः बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी अनलॉक-9 के दिशा-निर्देश के तहत संक्रमण के अधिक मामले वाले राज्यों से यहां आने वाले लोगों के लिए जांच अनिवार्य कर दिया गया है।
गृह विभाग की ओर से जारी अनलॉक-9 के दिशा-निर्देश को 23 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए लागू किया गया है। अनलॉक-8 की मियाद 22 नवंबर को समाप्त हो रही है। सभी जिला अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों को और सख्त करने का अधिकार है। दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनलॉक-9 की अवधि के दौरान स्वास्थ्य विभाग कोविड संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही कोरोना जांच की संख्या में निर्धारित मानकों के अनुरूप वृद्धि सुनिश्चित करेगा।
कोरोना संक्रमण के अधिक मामले एवं डेल्टा प्लस वेरिएंट मामले वाले राज्यों से बिहार आने वाले लोगों को सीमाओ, रेलवे स्टेशनों एवं हवाईअड्डों पर रैपिड एंटीजन के माध्यम से जांच करवाई जाएगी, जिनके पास 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट होगा उन्हें इस जांच से मुक्त रखा गया है।