Edited By Ramanjot, Updated: 18 Dec, 2020 11:23 AM
बिहार में सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में डायरी देने में लापरवाही बरतने के आरोप में दरौली थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है।
सीवानः बिहार में सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में डायरी देने में लापरवाही बरतने के आरोप में दरौली थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है।
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान डायरी देने में लापरवाही बरतने पर दरौली थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। साथ ही इसकी प्रतिलिपि संबंधित विभाग एवं पुलिस अधीक्षक को भी भेजने का आदेश दिया है।
इस बीच न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दरौली थाना कांड संख्या 142/20 के बलहुं गांव निवासी और आरोपी तीन सगे भाइयों उपेंद्र सिंह, अखिलेश सिंह, अभिमन्यु सिंह एवं उनकी मां मीना देवी की अग्रिम जमानत याचिका 1403/20 पर पिछले पांच महीने से इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी कि थानेदार ने न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक केस डायरी उपलब्ध नहीं कराया है। न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के बाद थानेदार का वेतन रोकने एवं न्यायालय में केस डायरी के साथ सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया।