सीवानः केस डायरी देने में हुई लापरवाही तो कोर्ट ने थाना प्रभारी के वेतन पर लगाई रोक

Edited By Ramanjot, Updated: 18 Dec, 2020 11:23 AM

withholding of salary of police station in charge for not giving case diary

बिहार में सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में डायरी देने में लापरवाही बरतने के आरोप में दरौली थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

सीवानः बिहार में सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में डायरी देने में लापरवाही बरतने के आरोप में दरौली थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान डायरी देने में लापरवाही बरतने पर दरौली थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। साथ ही इसकी प्रतिलिपि संबंधित विभाग एवं पुलिस अधीक्षक को भी भेजने का आदेश दिया है।

इस बीच न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दरौली थाना कांड संख्या 142/20 के बलहुं गांव निवासी और आरोपी तीन सगे भाइयों उपेंद्र सिंह, अखिलेश सिंह, अभिमन्यु सिंह एवं उनकी मां मीना देवी की अग्रिम जमानत याचिका 1403/20 पर पिछले पांच महीने से इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी कि थानेदार ने न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक केस डायरी उपलब्ध नहीं कराया है। न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के बाद थानेदार का वेतन रोकने एवं न्यायालय में केस डायरी के साथ सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!