Edited By Diksha kanojia, Updated: 18 Aug, 2021 01:50 PM
सिमडेगा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने पाकरटांड़ थाना कांड संख्या 6-19 एवं पॉक्सो (4-19) में छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आज दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए...
सिमडेगाः झारखंड के सिमडेगा में 2019 में छह वर्ष की छोटी बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आज दोषी रिश्तेदार को पॉक्सो समेत अन्य आपराधिक कानूनों के तहत कुल 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
सिमडेगा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने पाकरटांड़ थाना कांड संख्या 6-19 एवं पॉक्सो (4-19) में छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आज दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे 2 वर्ष अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि यह मामला 25 अप्रैल 2019 का है, जब बच्ची के माता-पिता बैंक गए हुए थे और वह अपने दादा के साथ घर में अकेली थी। उन्होंने बताया कि इसी दौरान अभियुक्त राजू लोहरा दातुन तोड़ने के बहाने बच्ची को तेलीडीपा जंगल की ओर ले गया और बच्ची के साथ मार-पीट कर दुष्कर्म किया।