आदर्श आचार संहिता मामले में बाबूलाल मरांडी सहित 7 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

Edited By Nitika, Updated: 09 Dec, 2022 11:15 AM

7 accused acquitted due to lack of evidence

झारखंड में दुमका की सांसद एवं विधायक की एक अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित 8 साल पुराने मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित अन्य 7 आरोपी को गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर...

 

दुमकाः झारखंड में दुमका की सांसद एवं विधायक की एक अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित 8 साल पुराने मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित अन्य 7 आरोपी को गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

विशेष अदालत सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जितेन्द्र राम ने जरमुंडी थाना कांड संख्या 213/2014 में आदर्श आचार संहिता से संबंधित सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 और भारतीय दंड विधान की धारा 427 के तहत दर्ज 8 साल पुराने मामले में गुरुवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और साक्ष्य के अभाव में नामजद आरोपी झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, भाजपा के संजय कुमार, कांग्रेस के मणिशंकर, निरंजन कुमार मंडल, आजसू के संजय कुमार गुप्ता, शेखर सुमन और झामुमो की जुली यादव सहित 7 नामजद आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया।

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता राघवेन्द्र नाथ पांडेय और मनोज कुमार साह ने पैरवी की। सहायक लोक अभियोजक खुशुबुद्दीन अली से मिली जानकारी के अनुसार, दुमका जिले के जरमुंडी के पूर्व अंचलाधिकारी परमेश कुमार कुशवाहा के लिखित आवेदन पर 29 अक्टूबर 2014 में विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी-अपनी पार्टी का बैनर, झंडा लगाने और दीवाल लेखन किए जाने के आरोपों को लेकर झाविमो, भाजपा, कांग्रेस, आजसू और झामुमो के उक्त 7 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। अदालत द्वारा मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 8 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है।
 

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