CBI ने मधु कोड़ा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांगी मंजूरी, जानिए वजह

Edited By Diksha kanojia, Updated: 22 Jul, 2020 05:45 PM

cbi seeks approval to prosecute madhu koda know the reason

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड सरकार से इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग को परबतपुर कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित एक घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व खनन सचिव जय शंकर तिवारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है।

रांचीः केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड सरकार से इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग को परबतपुर कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित एक घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व खनन सचिव जय शंकर तिवारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है।

अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार से मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी कोड़ा, तिवारी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगी। राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार के लिए कोड़ा को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। निचली अदालत ने 2017 में उन्हें कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को झारखंड में कोल ब्लॉक के आवंटन मामले में भ्रष्टाचार और साजिश का दोषी ठहराया था।

सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के खारदाह और आंध्र प्रदेश के कलाहस्ती में प्रस्तावित आयरन संयंत्र के लिए इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग को परबतपुर कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। ओडिशा स्थित इलेक्ट्रोस्टील ने आंध्र प्रदेश स्थित निजी कंपनी के लगभग 48.5 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया था और आवंटन बाद के संयंत्र के लिए किया गया था जिसमें कभी भी कोयला ब्लॉक के लिए स्वतंत्र रूप से आवेदन नहीं किया गया था।

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