झारखंड में CBI को अब जांच के लिए राज्य सरकार की लेनी होगी अनुमति

Edited By Nitika, Updated: 06 Nov, 2020 11:19 AM

cbi will now have to take permission of the state government for investigation

झारखंड सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर सीबीआई को राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए दी गई सहमति को वापस ले लिया है।

 

रांचीः झारखंड सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर सीबीआई को राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए दी गई सहमति को वापस ले लिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अब झारखंड में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखंड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। वहीं नए आदेश के अनुसार, अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। ऐसा आदेश पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही जारी कर चुकी हैं।

बता दें कि इस आदेश का सीधे यह मायने होगा कि अब किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य में मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी अथवा सीबीआई उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही ऐसा कर सकेगी।

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