Edited By Diksha kanojia, Updated: 05 May, 2021 12:08 PM
धनबाद के उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबन्धन के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने चार डॉक्टरों डा. मुकेश कुमार, डा. एमपी साहा, डा. संदीप कुमार केडिया और डा. सुनीत के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी एवं 56 के तहत 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने...
धनबादः झारखंड के धनबाद जिला प्रशासन ने निरसा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ड्यूटी पर नहीं जाने और बिना सूचना के अनुपस्थित रहने को लेकर चार डॉक्टरों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
धनबाद के उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबन्धन के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने चार डॉक्टरों डा. मुकेश कुमार, डा. एमपी साहा, डा. संदीप कुमार केडिया और डा. सुनीत के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी एवं 56 के तहत 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश क्षेत्राधिकारी विकास कुमार रे को दिया है।
प्रशासन ने इन डॉक्टरों को 26 अप्रैल को निरसा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। 28 अप्रैल को फिर से निर्देश दिया गया, लेकिन नातो वे ड्यूटी पर पहुंचे और नाहीं अवकाश का आवेदन दिया। उपायुक्त ने बताया कि चारों डॉक्टरों का मोबाइल फोन 26 अप्रैल से ही बंद है और उन्होंने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया है जो महामारी के स दौर में घोर अनुशासनहीनता है। धनबाद के सिविल सर्जन डा. गोपाल दास ने बताया कि उन्हें इन डॉक्टरों के संबंध में कोई सूचना नहीं है और नाहीं वे ड्यूटी पर पहुंचे हैं।