Edited By Diksha kanojia, Updated: 23 Dec, 2021 04:17 PM
झारखंड विधानसभा में निर्दलीय विधायक सरयू राय के इस मामले पर पेश निजी विधेयक पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने यह बात कही। राय ने दावा किया कि इस समझौते का खंड आठ बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 7डी के प्रावधानों के खिलाफ है...
रांचीः झारखंड सरकार वर्ष 2005 के ''टाटा लीज रिन्यूवल एग्रीमेंट, 2005'' के खंड आठ की संवैधानिकता की जांच को राजी हो गई है।
झारखंड विधानसभा में निर्दलीय विधायक सरयू राय के इस मामले पर पेश निजी विधेयक पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने यह बात कही। राय ने दावा किया कि इस समझौते का खंड आठ बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 7डी के प्रावधानों के खिलाफ है लिहाजा यह असंवैधानिक है।
इससे पहले सरयू राय ने इस समझौते की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच की मांग की जिस पर विधानसभाध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने सरकार को मामले की जांच के निर्देश दिए।