उच्च न्यायालय ने लालू के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में संशोधित रिपोर्ट देने का दिया निर्देश

Edited By Diksha kanojia, Updated: 23 Jan, 2021 12:22 PM

hc directed to give revised report in lalu s prison manual violation case

झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में पुलिस महानिरीक्षक (जेल) की रिपोर्ट को पुन: अनुमोदित कर शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश...

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में पुलिस महानिरीक्षक (जेल) की रिपोर्ट को पुन: अनुमोदित कर शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने जेल आइजी की रिपोटर् को पुन: अनुमोदन के साथ गृह एवं आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव को शपथपत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही यादव के स्वास्थ्य के बिंदु पर राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) से पुन: जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।

अदालत ने झारखंड सरकार के अधिवक्ता को नाराजगी जाहिर करते हुए न्यायालय के आदेश को हल्के में नहीं लेने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी।

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