उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को रांची हिंसा पर जांच रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

Edited By Diksha kanojia, Updated: 25 Jun, 2022 02:39 PM

hc directs state government to submit inquiry report on ranchi violence

अदालत ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि उस दिन हालात को काबू में करने के लिए पुलिस द्वारा कितने राउंड गोलियां चलाई गई थीं। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस मामले की...

 

रांचीः उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को 10 जून को रांची में हुई हिंसा मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में एक समूह द्वारा 10 जून को रांची में किए गए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें दो लोगों की मौत हुई जबकि कई अन्य घायल हुए थे।

अदालत ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि उस दिन हालात को काबू में करने के लिए पुलिस द्वारा कितने राउंड गोलियां चलाई गई थीं। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से कराने का अनुरोध किया गया है। मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि हिंसा पूर्व नियोजित थी और राज्य में सामाजिक-धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ने के लिए यह साजिश रची गई। याचिका में कहा गया कि भीड़ ने सड़क पर खड़े कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया, कई मंदिरों में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों पर हमला किया।
 

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