Edited By Diksha kanojia, Updated: 01 Jun, 2022 07:05 PM
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शेल कंपनी और खनन लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में चली हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। तो वहीं...
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सेल कंपनियों का मामला पर सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसके मेनबिलिटी पर सुनवाई हुई जिसमें 4 घंटे लंबी बहस के बाद कोर्ट ने आर्डर रिजर्व कर लिया परसों फैसला दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शेल कंपनी और खनन लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में चली हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। तो वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तीन जून को मेंटेनबिलिटी पर फ़ैसला आएगा।
याचिका से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट को पढ़ा गया। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट में रूल 4A, 4B की दलील पेश की. कपिल सिब्बल ने याचिका को तथ्यविहीन कहा उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की क्रेडिबिलिटी को हाईकोर्ट देखे, याचिका हाईकोर्ट रूल के हिसाब से तार्किक नहीं ।