हाईकोर्ट ने पूछा- चुटिया के तत्कालीन थाना प्रभारी के खिलाफ क्या हुई विभागीय कार्रवाई

Edited By Diksha kanojia, Updated: 18 Apr, 2022 04:42 PM

high court asked  what was departmental action against he

प्रार्थी अजीत कुमार और अन्य की ओर से मुआवजा दिये जाने तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कारर्वाई की मांग को लेकर याचिका पर सुनवाई करते जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

 

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए रांची के चुटिया थाना प्रभारी के खिलाफ हुई विभागीय कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है। प्रार्थी अजीत कुमार और अन्य की ओर से मुआवजा दिये जाने तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कारर्वाई की मांग को लेकर याचिका पर सुनवाई करते जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

इसके बाद अदालत ने पूछा कि चुटिया थाना में दर्ज सनहा नंबर 7/14 में अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है। अदालत ने तत्कालीन चुटिया थाना प्रभारी और बुंडू थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कारर्वाई के बारे में भी जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में चुटिया थाना से एक युवती गायब हो गयी थी। परिजनों द्वारा इसकी सनहा दर्ज कराये जाने के बाद बुंडू में एक युवती का शव बरामद किया गया। पुलिस का मानना था कि शव उसी युवती का है, जिसके बारे में चुटिया थाना में सनहा दर्ज करवायी गयी है।

इसके बाद पुलिस ने रांची के अलग-अलग 5 युवकों को गिरफ्तार किया और वे सभी युवक लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन इस बीच पुलिस जिस युवती की हत्या का दावा कर रही थी, वह युवती वापस लौट आयी, जिसके बाद यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। लेकिन जिस युवती की लाश बरामद की गयी, उसके बारे में अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पायी है।

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