Edited By Diksha kanojia, Updated: 30 Jun, 2022 12:44 PM
अदालत ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने साक्षात्कार में नियमानुसार ही अभ्यर्थियों को बुलाया है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जेपीएससी ने नियमानुसार ही...
रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में कथित तौर पर निर्धारित पदों से ढाई गुना से कम संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने साक्षात्कार में नियमानुसार ही अभ्यर्थियों को बुलाया है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जेपीएससी ने नियमानुसार ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए निमंत्रित किया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
इसलिए अदालत इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। 16 जून को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।