CM हेमंत के खिलाफ जांच के अनुरोध वाली याचिका को High Court ने कहा सुनवाई योग्य

Edited By Diksha kanojia, Updated: 03 Jun, 2022 02:33 PM

high court said the petition seeking investigation against cm was maintainable

याचिका की पोषणीयता पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को हुई बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह तीन जून को फैसला सुनाएगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहींं झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण...

 

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोगों एवं परिजनों के कथित फर्जी कंपनियां चलाने और करोड़ों रुपये के धनशोधन की जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका को शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई योग्य करार दिया।

याचिका की पोषणीयता पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को हुई बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह तीन जून को फैसला सुनाएगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहींं झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने आज याचिका को सुनवाई योग्य करार दिया। खंडपीठ ने दोनों पक्षों से आज ही बहस प्रारंभ करने को कहा लेकिन राज्य सरकार के महाधिवक्ता न्यायालय से समय मांगा।

इस पर पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दस जून को नियत की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार मामले को खारिज कराने के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे। उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा था कि पहले उच्च न्यायालय विचार करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!