Edited By Diksha kanojia, Updated: 07 Dec, 2020 11:20 AM
अवैध पत्थर खनन के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पूर्व के आदेश के तहत झारखंड के खनन विभाग ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में पाकुड़ के ढाई सौ पत्थर व्यवसाइयों के खिलाफ लगभग 650 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
पाकुड़ः अवैध पत्थर खनन के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पूर्व के आदेश के तहत झारखंड के खनन विभाग ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में पाकुड़ के ढाई सौ पत्थर व्यवसाइयों के खिलाफ लगभग 650 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी के आदेश के तहत जिला खनन विभाग ने रविवार शाम को कार्रवाई की है। जिला खनन पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास ने बताया कि उन्होंने जिले के उन कारोबारियों को नोटिस जारी करते हुए जुर्माना की राशि का भुगतान एक पखवाड़े (15 दिनों) के अंदर करने का आदेश दिया है जिन्होंने एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर पत्थर खनन किया है।
विश्वास ने बताया कि पाकुड़ जिले में ही लगभग ढाई सौ पत्थर खनन करने वाले व्यवसाइयों को नोटिस दिए गए हैं और सभी को मिलाकर लगभग साढ़े छह सौ करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।