फर्जी डिग्री मामले में MP निशिकांत दुबे को High Court से मिली बड़ी राहत, पुलिस को दिया ये निर्देश

Edited By Diksha kanojia, Updated: 01 Jul, 2021 06:56 PM

nishikant dubey gets big relief from high court in fake degree case

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.के द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कारर्वाई पर रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक विस्तार देते हुए पुलिस को...

 

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने फर्जी डिग्री मामले में गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक विस्तार देते हुए पुलिस को उन्हें बेवजह परेशान नहीं करने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.के द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कारर्वाई पर रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक विस्तार देते हुए पुलिस को यह निर्देश दिया कि प्रार्थी को पुलिस बेवजह परेशान न करें। उच्च न्यायालय ने देवघर पुलिस को अदालत के आदेश का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है।

सांसद दुबे की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से अधिवक्ता पीएस पति ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर याचिका का विरोध किया। अदालत के इस आदेश के बाद अब सांसद की मुश्किलें थोड़ी कम होती दिख रही हैं, क्योंकि अब पुलिस इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कारर्वाई नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

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