मतदाता सूची में नाम रहने से वंचित न रहे कोई मतदाता, रखें विशेष ध्यान: आयुक्त

Edited By Diksha kanojia, Updated: 02 Nov, 2021 05:29 PM

no voter should be deprived of his name in the voter list

मतदाता सूची में नाम रहने से कोई भी मतदाता वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मी के साथ-साथ अन्य नागरिकों की जिम्मेवारी है कि उनके जिले की मतदाता सूची त्रुटिहीन रहे। सभी आपसी समन्वय से जिले की...

रांचीः झारखंड में त्रुटिहीन मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार से से की गयी है। इस कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से मतदाता सूची में नाम, पता आदि त्रुटियों को शुद्ध करने, फोटो अपडेट करने आदि से संबंधित दावा एवं आपत्ति प्राप्त किया जा रहा है।

मतदाता सूची में नाम रहने से कोई भी मतदाता वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मी के साथ-साथ अन्य नागरिकों की जिम्मेवारी है कि उनके जिले की मतदाता सूची त्रुटिहीन रहे। सभी आपसी समन्वय से जिले की मतदाता सूची त्रुटिहीन कराना सुनिश्चित करायें। प्रमंडलीय आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने आज यहां यह जानकार दी। प्रमंडल क्षेत्र के लातेहार जिला पहुंचे आयुक्त आज परिसदन भवन सभागार में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2022 के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे।

आयुक्त ने स्पष्ट रूप से निदेश दिया कि किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाने एवं शुद्धिकरण से पूर्व पूरी गहनता से उसकी जांच करें, ताकि कोई सुयोग्य मतदाता मतदान से वंचित नहीं हो। उन्होंने पदाधिकारियों को पूरी कर्तव्यनिष्ठ होकर मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 का कार्य करने, मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करने, कार्य पर विशेष नजर रखने आदि निदेश दिया। साथ ही सिविल सोसाइटी, समाज के प्रबुद्ध जन एवं युवाओं को चाहिए कि अधिक-से-अधिक नागरिकों को इसके लिए प्रेरित करें।

आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य जिम्मेवारी भरा है, इस कार्य में किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सुनिश्चित करें कि एक भी सुयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित नहीं हो। उन्होंने कहा कि एक भी सुयोग्य मतदाता छुटता है, तो उसके जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कारर्वाई की जाएगी। आयुक्त ने जनसंख्या के अनुसार मतदाता नहीं होने वाले मतदान केन्द्रों को चिन्हित करने एवं इन मतदान केन्द्रों को विशेष फोकस करते हुए मतदाताओं को जोड़ने का निदेश दिया।

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