Edited By Nitika, Updated: 10 Jul, 2020 12:30 PM
झारखंड उच्च न्यायालय ने बैकलॉग (पिछला शेष काम) कम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अदालत में अगले 5 दिन तक याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है।
रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने बैकलॉग (पिछला शेष काम) कम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अदालत में अगले 5 दिन तक याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय के महापंजीयक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और उच्च न्यायालय वकील संघ को भी इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद संघ ने नोटिस जारी कर सभी वकीलों को इससे अवगत करवा दिया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते कोर्ट में अभी एक तिहाई कर्मचारियों को ही बुलाया जा रहा है, जबकि प्रत्येक दिन औसतन 300 से अधिक मामले दायर हो रहे हैं।
बता दें कि कोर्ट में ऑनलाइन मामले दायर करने के साथ-साथ कुछ मामलों में याचिका दायर करने के लिए पेटी भी रखी गई है। इस पेटी में भी याचिका और आवेदन डाले जा रहे हैं। अधिक याचिका दायर होने के कारण पिछला शेष कार्य बढ़ गया है। पिछले बचे काम को पूरा करने के लिए 5 दिन तक याचिका दायर करने पर रोक लगाई गई है।