HC में CM के प्रेस सलाहकार को पद से हटाने और संपत्ति की CBI- ईडी से जांच के लिए पीआईएल दायर

Edited By Diksha kanojia, Updated: 30 Apr, 2022 10:40 AM

pil filed in hc for removal of press advisor to cm and cbi ed probe into assets

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा द्वारा अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से दायर पीआईएल में आरोप लगाया है कि प्रेस सलाहकार के पद पर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू की नियुक्ति गलत है, क्योंकि जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है

 

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को पद से हटाने और उनकी संपत्ति की सीबीआई या ईडी से जांच के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा द्वारा अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से दायर पीआईएल में आरोप लगाया है कि प्रेस सलाहकार के पद पर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू की नियुक्ति गलत है, क्योंकि जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, उसकी योग्यता उनके पास नहीं है। वे प्रेस सलाहकार के पद पर हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है और वह कभी पत्रकार नहीं रहे हैं। उनको दिया जा रहा वेतन और अन्य भत्ता पब्लिक मनी का दुरुपयोग है।इसलिए उन्हें इस पद पर से हटा दिया जाए। याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार पर यह भी आरोप लगाया है कि वह खुद के नाम से साहिबगंज में माइन लीज लिए हुए हैं।

इसके अलावा एक कंपनी को धमका कर कोल ट्रांसपोर्टरिंग का काम भी लिए हुए हैं। कंपनियों को धमकी देकर मैनेज कर रहे हैं। इसी के साथ अन्य अवैध तरीकों से करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। याचिका के माध्यम से अदालत से मांग की गई है कि पिछले कुछ दिनों का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए, ताकि उनकी असलियत सबके सामने आए। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि साहिबगंज में वे अपने मन के अनुसार अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। वह पद का दुरुपयोग कर गलत तरीके से काम करते हैं। साहिबगंज में उनके संबंधी अधिकारी की नियुक्ति होती है और वह कई वर्षों से एक जगह जमे रहते हैं। इन तमाम बिंदुओं की जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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