झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्थर खनन पट्टा दिए जाने की CBI जांच के लिए SC में पीआईएल दायर

Edited By Diksha kanojia, Updated: 22 Feb, 2022 01:54 PM

pil filed in sc for cbi probe into grant of stone mining lease to jharkhand cm

जनहित याचिका पंकज कुमार ने दायर की है जो खुद के जय प्रकाश जनता दल (जेपीजेडी) का राष्ट्रीय अध्यक्ष और गैर सरकारी संगठन ''नवआकांक्षा'' का अध्यक्ष होने का दावा करते हैं। उन्होंने पत्थर खनन के लिए सोरेन को दिए गए लाइसेंस और मंजूरी को रद्द करने का राज्य...

रांचीः उच्चतम न्यायालय में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर कर झारखंड के रांची जिले के अंगारा प्रखंड में पत्थर खनन का पट्टा दिए जाने के सिलसिले में राज्य के खनन विभाग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच कथित सांठगांठ की सीबीआई जांच का आग्रह किया गया।

जनहित याचिका पंकज कुमार ने दायर की है जो खुद के जय प्रकाश जनता दल (जेपीजेडी) का राष्ट्रीय अध्यक्ष और गैर सरकारी संगठन 'नवआकांक्षा' का अध्यक्ष होने का दावा करते हैं। उन्होंने पत्थर खनन के लिए सोरेन को दिए गए लाइसेंस और मंजूरी को रद्द करने का राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने का भी आग्रह किया है। अधिवक्ता समीर कुमार के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि छह जून 2021 को जिला खनन विभाग, रांची ने प्रतिवादी संख्या 4 (हेमंत सोरेन) को मौजा-अंगारा, प्लॉट नंबर -482, खाता नंबर 187, ब्लॉक-अंगारा, थाना नंबर-26 में खनन के लिए मुख्यमंत्री के आशय पत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें एक पत्र जारी किया और इस तथ्य की घोर अवहेलना की कि प्रतिवादी संख्या-4 झारखंड राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं।

इसमें कहा गया है कि यह न केवल अनैतिक है, बल्कि नियमों का उल्लंघन भी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लाभ देने के लिए बंद दरवाजों के पीछे की गई नीलामी प्रक्रिया में किसी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जनहित याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, झारखंड सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और सोरेन को पक्षकार बनाया गया है।

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