Edited By Diksha kanojia, Updated: 12 Jun, 2022 07:05 PM
इनमें हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट, लोअर बाजार, कोतवाली, चुटिया और डोरंडा थाना क्षेत्र में अभी भी धारा 144 लागू है।उन्होंने कहा कि इन थाना क्षेत्र के निवासी दोपहर के एक बजे से लेकर पांच बजे तक अपने सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान धारा 144...
रांचीः झारखंड में रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि जिले के छह थाना क्षेत्रों से निषेधाज्ञा को हटा ली गई है जबकि शहरी क्षेत्र के छह थाना क्षेत्रों में अभी भी निषेधाज्ञा (धारा144) लागू है।
इनमें हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट, लोअर बाजार, कोतवाली, चुटिया और डोरंडा थाना क्षेत्र में अभी भी धारा 144 लागू है।उन्होंने कहा कि इन थाना क्षेत्र के निवासी दोपहर के एक बजे से लेकर पांच बजे तक अपने सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान धारा 144 के तहत एक जगह 5 लोगों से ज्यादा जमा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जो कदम उठाया, वह उचित है। उपायुक्त ने कहा कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए पाबंदियों में छूट दी जा रही है। रांची के उपायुक्त छविरंजन और एसएसपी सुरेंद्र झा ने संयुक्त रूप से रविवार को संवाददाता सम्मेलन में दस जून को रांची के मेन रोड पर हुई हिंसक घटना को चिंताजनक बताया है। उपायुक्त ने कहा कि इस हिंसक घटना में अब तक दो लोगों की मौत हुई है। दोनों का शांतपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार हो चुका है। उन्होंने शहर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।